बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर नियंत्रण

बुरहानपुर कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने और सार्वजनिक कार्यक्रमों को बिना अनुमति आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर नियंत्रण
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल

बुरहानपुर जिले में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले में शांति बनाए रखने और जनता की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और साम्प्रदायिक तनाव को रोकना है, साथ ही सार्वजनिक आयोजनों पर भी सख्त नियंत्रण रखना है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया कि जिले में सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक, भड़काऊ या साम्प्रदायिक संदेश, फोटो, चित्र या वीडियो पोस्ट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति इन संदेशों को आगे फारवर्ड करता है या सोशल मीडिया पर इस प्रकार की सामग्री पर टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा। यह प्रतिबंध फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य जिले में शांति और सद्भावना बनाए रखना है।

सार्वजनिक कार्यक्रमों पर नियंत्रण

कलेक्टर ने यह भी आदेश दिया कि जिले में कोई भी सार्वजनिक जुलूस, रैली, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन या कोई अन्य सार्वजनिक आयोजन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर पाण्डाल लगाने और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कार्यक्रम से कानून-व्यवस्था में विघ्न न आए और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग

इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। इस नियम का पालन करने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक शोर-शराबा न हो, जिससे जनता की परेशानी कम हो और शांति बनी रहे। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के पूरी तरह से निषिद्ध होगा।

उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई

कलेक्टर ने यह भी कहा कि जो लोग इन आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिले में शांति बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है, और इनका पालन सुनिश्चित करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।

कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की अशांति न फैले और सभी नागरिक सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के माध्यम से जिले में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उनका प्रमुख उद्देश्य है।

इस आदेश के तहत लागू सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और पुलिस प्रशासन भी इसे सुनिश्चित करने के लिए मुस्तैद रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को इन आदेशों के बारे में कोई शंका या परेशानी होती है, तो वह संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

यह आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा में लागू होगा और इसकी कड़ाई से निगरानी रखी जाएगी।