- झाबुआ जिले में SBI खवासा शाखा के अफसर और हाउसकीपर रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए
- इंदौर लोकायुक्त ट्रेप कार्रवाई में आवेदक से 10 हजार रुपये रिश्वत की रकम बरामद हुई
- आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज कर जांच जारी
लोकायुक्त संगठन लगातार भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में इंदौर लोकायुक्त इकाई ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक ट्रेप कार्रवाई करते हुए बैंक अधिकारी और हाउसकीपर को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया।
मामला झाबुआ जिले के थांदला तहसील के खवासा स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा का है। यहां पर ऋण स्वीकृति के नाम पर बैंक अधिकारी और हाउसकीपर द्वारा 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।
आवेदक की कहानी
शिकायतकर्ता पंकेश सिंगाड (उम्र 29), निवासी ग्राम नरसिंगपाड़ा, झाबुआ का रहने वाला है और किराना दुकान चलाता है। पंकेश ने 26 जून 2025 को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 4 लाख रुपये का लोन लेने के लिए एमपीऑनलाइन के जरिए आवेदन किया था। अगले ही दिन वह दस्तावेज लेकर खवासा शाखा पहुंचा और बैंक के असिस्टेंट मैनेजर एवं फील्ड ऑफिसर ऋषभ शुक्ला को फॉर्म सौंपा।
कुछ दिनों बाद जब वह बैंक में लोन की जानकारी लेने पहुंचा तो उसकी मुलाकात शाखा के हाउसकीपर हीरालाल लोहार से हुई। हीरालाल ने कहा कि वह “साहब” से कहकर लोन पास करवा देगा। इसके बाद उसने पंकेश को ऋषभ शुक्ला से मिलवाया।
रिश्वत की मांग
दोनों आरोपियों ने पंकेश से साफ-साफ कहा कि अगर लोन पास करवाना है तो 40 हजार रुपये देने होंगे। इस पर पंकेश ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच की गई और सत्यापन के बाद आरोप सही पाए गए।
ट्रेप कार्रवाई
आज 4 सितंबर 2025 को लोकायुक्त टीम ने ट्रेप कार्रवाई की योजना बनाई। आवेदक को निर्देश दिए गए कि वह आरोपी द्वारा बताई गई रकम का हिस्सा सौंपे। योजना के तहत 10 हजार रुपये की रिश्वत आरोपी हाउसकीपर हीरालाल लोहार ने ली।
जैसे ही हीरालाल ने रुपये लिए, लोकायुक्त टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।
आरोपियों के बारे में
आरोपी 1 – ऋषभ शुक्ला
पिता: चंद्रभूषण शुक्ला
उम्र: 32 साल
पद: असिस्टेंट मैनेजर / फील्ड ऑफिसर, भारतीय स्टेट बैंक, खवासा शाखा
निवासी: इंद्रपुरी कॉलोनी, थांदला (मूल निवासी: कानपुर, उत्तर प्रदेश)
आरोपी 2 – हीरालाल लोहार
पिता: होकमीचंद लोहार
उम्र: 44 साल
पद: हाउसकीपर, बीएचएस सिक्योरिटी एंड सर्विसेस
कार्यरत: भारतीय स्टेट बैंक, खवासा शाखा
निवासी: ग्राम भामल, तहसील थांदला, जिला झाबुआ
कार्रवाई जारी
दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं बीएनएस 61 (2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इस पूरी कार्रवाई की निगरानी लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर की गई। टीम का नेतृत्व कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास ने किया। टीम में प्रआर विवेक मिश्रा, प्रआर आशीष शुक्ला, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक अनिल परमार और आरक्षक शैलेन्द्र सिंह बघेल शामिल रहे।
लोकायुक्त का संदेश
लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि आम लोग यदि कहीं भी भ्रष्टाचार या रिश्वत की मांग का सामना करते हैं तो तुरंत शिकायत करें। हर शिकायत की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।