- गोवंश तस्करी में कोतवाली पुलिस ने 2 गौवंश को वध से बचाया, एक आरोपी गिरफ्तार।
- आरोपी गौवंश को क्रूरतापूर्वक हांकते हुए साथी के घर ले जा रहा था, पुलिस ने मौके पर पकड़ा।
- आरोपी पर गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता कानून के तहत केस दर्ज।
Burhanpur Cow Smuggling Case में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक बड़ी और अहम कार्रवाई सामने आई है। थाना कोतवाली पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्रूरतापूर्वक वध के लिए ले जाए जा रहे दो बैलों को सुरक्षित बचाया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर की गई, जिसमें उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध गौवंश तस्करी के मामलों में सख्त और प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
मुखबिर की सूचना से खुला Burhanpur Cow Smuggling Case
दिनांक 23 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति दो गौवंश को क्रूरतापूर्वक हांकते हुए वध के उद्देश्य से ले जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम सोलंकी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई और बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई।
रस्सी और लकड़ी से मारते हुए ले जा रहा था गौवंश
पुलिस टीम ने मौके पर देखा कि एक व्यक्ति पैदल चलते हुए दो बैलों को रस्सी से बांधकर बेरहमी से खींच रहा था। आरोपी गौवंश को लकड़ी की छड़ी से मारते हुए आगे बढ़ रहा था। यह दृश्य Burhanpur Cow Smuggling Case की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाता है।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया और दोनों गौवंश को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित कराया।
आरोपी और उसके साथी का खुलासा
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनवर साहब पिता भय्यू साहब, उम्र 74 वर्ष, निवासी हरीरपुरा, जिला बुरहानपुर बताया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह दोनों बैलों को वध के लिए अपने साथी इरशाद पिता इकबाल कसाई, निवासी गुलमोहर मार्केट, बुरहानपुर के घर बैरी मैदान की ओर ले जा रहा था।
पुलिस ने मौके से 2 नग गौवंश बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ Burhanpur Cow Smuggling Case
थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 20/2026 दर्ज किया गया है। आरोपी पर
- धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004
- धारा 11(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम
के तहत मामला कायम किया गया है। पुलिस अब फरार आरोपी इरशाद की तलाश में जुटी हुई है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस पूरे Burhanpur Cow Smuggling Case में थाना कोतवाली पुलिस की टीम की सराहनीय भूमिका रही। निरीक्षक सीताराम सोलंकी, उप निरीक्षक सुनील पाटील, प्रधान आरक्षक दारासिंह, राकेश शर्मा और राजकुमार की सक्रियता से गौवंश को समय रहते बचाया जा सका।
पुलिस का सख्त संदेश
बुरहानपुर पुलिस ने साफ कहा है कि जिले में अवैध गौवंश तस्करी के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। Burhanpur Cow Smuggling Case जैसे मामलों में शामिल आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
















