मध्य प्रदेश सरकार की Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के तहत बुजुर्गों और पात्र नागरिकों के लिए एक बार फिर तीर्थ यात्रा का मौका दिया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले से माता वैष्णो देवी की विशेष तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है।
जिला पंचायत के सीईओ ने जानकारी दी कि यह यात्रा 1 मार्च से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए इच्छुक पात्र नागरिकों को 15 फरवरी 2026 तक आवेदन करना होगा। तय समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
किन लोगों के लिए है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही है, जो आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। योजना के तहत यात्रा, ठहरने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है।
निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में रहने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना की जानकारी दें और समय रहते उनके आवेदन स्वीकार कर जिला स्तर पर भेजें।
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के लिए पात्रता शर्तें
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- पुरुष आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए
- महिलाओं को आयु में 2 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर भी आवेदन कर सकती हैं
- 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए आयु की कोई बाध्यता नहीं है
पति-पत्नी साथ यात्रा कर सकते हैं
अगर पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति योजना की पात्रता पूरी करता है, तो जीवनसाथी भी यात्रा में शामिल हो सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो। यह सुविधा कई बुजुर्ग दंपतियों के लिए राहत की बात है।
समूह में भी किया जा सकता है आवेदन
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के तहत समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
- एक समूह में अधिकतम 25 लोग हो सकते हैं
- समूह का एक सदस्य मुख्य आवेदक होगा
- सभी सदस्यों को पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी
स्वास्थ्य से जुड़ी शर्तें भी जरूरी
यात्रा के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
ऐसे नागरिक जो टीबी, गंभीर हृदय रोग, सांस की गंभीर बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक रोग या कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, वे इस यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के साथ यह चिकित्सकीय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है कि आवेदक यात्रा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं है।
सहायक (Caretaker) ले जाने की सुविधा
- 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल यात्री
- 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक
इन दोनों श्रेणियों के यात्रियों को एक सहायक या केयर टेकर साथ ले जाने की अनुमति दी गई है, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कहां और कैसे करें आवेदन
इच्छुक पात्र नागरिक अपने नगर पालिका, नगर परिषद या ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी, जरूरी दस्तावेज और फॉर्म संबंधित निकायों से प्राप्त किए जा सकते हैं।














