- पहली पत्नी और 3 महीने के बच्चे के रहते दूसरी शादी
- विभागीय जांच, निलंबन से बर्खास्तगी तक कार्रवाई
- धुळे जिला पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाया
महाराष्ट्र के धुळे जिले में पुलिस विभाग के एक कर्मचारी को बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। पहली पत्नी के जीवित रहते और तीन महीने के बच्चे के होते हुए दूसरी शादी करने पर इस पुलिसकर्मी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस घटना से जिले के पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।
कौन है बर्खास्त पुलिसकर्मी?
बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी का नाम शाकिब कलीम शेख है, जो धुळे के आजाद नगर पुलिस थाने में तैनात था। जानकारी के मुताबिक, शाकिब ने 5 नवंबर 2023 को रश्मीन शाकिब शेख से शादी की थी। इस शादी से उन्हें एक बच्चा भी हुआ, जो फिलहाल तीन महीने का है।
लेकिन, हैरानी की बात यह है कि 1 जनवरी 2025 को शाकिब ने एक और शादी कर ली। उन्होंने मुस्लिम रीति-रिवाज से दूसरी शादी की, जबकि उनकी पहली पत्नी जीवित थी और उनका बच्चा भी काफी छोटा था।
कैसे हुआ मामला उजागर?
दूसरी शादी की जानकारी मिलते ही पहली पत्नी ने चालीसगांव रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है, जो वैधानिक और सेवा नियमों के खिलाफ है।
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 6 जनवरी 2025 को एपीआई जीवन बोरसे ने प्राथमिक जांच की, जबकि आगे की विभागीय जांच पुलिस निरीक्षक शिल्पा पाटिल ने की और पूरी रिपोर्ट धुळे जिला पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे को सौंपी।
कार्रवाई कैसे हुई?
जांच रिपोर्ट के आधार पर, 2 जनवरी 2025 को शाकिब को सरकारी सेवा से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद 11 फरवरी 2025 (सोमवार) को उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया।
धुळे जिला पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने कहा कि, “पुलिसकर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून का पालन करें और समाज के लिए एक उदाहरण पेश करें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
पुलिस महकमे में चर्चा का विषय
यह मामला पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की निजी जिंदगी से जुड़े विवाद पुलिस की छवि को खराब करते हैं, इसलिए इस तरह के मामलों में अनुशासनात्मक कदम जरूरी हैं।
कानूनी पहलू
भारतीय दंड संहिता और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, मुस्लिम पुरुष को एक से अधिक शादी की अनुमति है, लेकिन सरकारी सेवा नियमों के मुताबिक, बिना विभाग की अनुमति दूसरी शादी करना सेवा आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। यही वजह है कि पुलिस विभाग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया।